राजस्थान सरकार
वन विभाग
नागरिको एवं संस्थाओ हेतु वन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यो (जिसमे पेड काटना एवं उनकी अनुज्ञा पत्र (Transit Pass) जारी करना सम्मिलित है) के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया निम्न प्रकार है : -
1. वन क्षेत्रो एवं वन्यजीव एवं संरक्षित हेतु :- भारत सरकार द्वारा विकसित Online Application forestclearance.nic.in पर रजिस्टर कर आवेदन कर सकते है l समस्त सहायता हेतु दस्तावेज साईट पर उपलब्ध है l
2. गैर वन एवं गैर संरक्षित क्षेत्रो हेतु :- वन क्षेत्रो की अनुमानित सीमाए विभागीय वेबसाइट forest.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है l वन क्षेत्रो एवं संरक्षित क्षेत्रो के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो के लिए वन विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है l कुछ संस्थान/विभाग उनके कार्यो को वन विभाग का अनापति प्रमाण पत्र चाहते है l इसके लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन fmdss.forest.rajasthan.gov.in विकसित की गयी है l FMDSS से वन विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की User Manual साईट पर उपलब्ध है l इसके लिए सर्वप्रथम sso.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करना होगा l उसके उपरांत Forest & Wildlife Module के अंतर्गत सुविधा प्राप्त होगी l
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ2(1)2Rev.8/73 पार्ट-1 दिनाक 09.02.1983 द्वारा राजस्व क्षेत्रो के लिए Transit Pass जारी करने हेतु राजस्व अधिकारियो को अधिकृत किया गया है l
- 38 प्रजातियो की सूची जिनके लिए पारपत्र (Transit Pass) की आवश्यकता नहीं है l
- वन उपज परिवहन करने के संबंध में नियम l
- पारपत्र (Transit Pass) प्राप्त करने हेतू आवश्यक सूचनाए / दस्तावेज l
- लकड़ी और बांस तथा अन्य लघु वनोपजों के अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर परिवहन हेतु ट्रांजिट परमिट (टीपी) या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली पोर्टल https://ntps.nic.in/Index.aspx पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन किया जा सकता है।
- भारत सरकार द्वारा काष्ठ आधारित लकड़ी के उद्योग संबंधी दिशा निर्देश l